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देश से बाहर रहने वाले भी बन सकते हैं वोटर, बशर्ते...

भारत में चुनाव होने वाले हैं अगर आप अभी भी भारतीय नागरिक हैं और ये सोच रहे हैं कि इन चुनावों में आप अपने पसंदीदा नेता या पार्टी को कैसे वोट कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय चुनाव आयोग ने उन भारतीय नागरिकों को वोटर के तौर पर खुद को रजिस्टर कराने का मौका दिया है जो पढ़ाई या नौकरी जैसी वजहों से देश से बाहर रहते हैं. तो चलिए जानते हैं कि ओवरसीज़ इलैक्टर कौन बन सकता है?

Indian Voter
Source: AAP Image/EPA/JAGADEESH NV

4 min read

Published

By गौरव वैष्णव


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क्या हैं शर्तें ?

भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक इसकी पहली शर्त ये है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो कि नौकरी या शिक्षा जैसी वजहों से देश से बाहर हों.

दूसरी शर्त ये कि आपने किसी और देश की नागरिकता नहीं ली हो. अगर ऐसा है तो आप आपके पासपोर्ट में दर्ज पते पर एक वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के पात्र हैं.

Overseas Indian Electors
Source: Election Commission of India

आपने मतदाता सूची में संशोधन के तिथि के अनुसार 18 साल की आयु पूरी कर ली हो. उदाहरण के तौर पर इस साल की 1 जनवरी को आप 18 साल के हो गए हों.

और आपको किन्हीं वजहों से मतदाता सूची में शामिल करने के अयोग्य ना घोषित किया गया हो. आपको बता दें कि कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य़ हैं अगर उसे एक अधिकृत अदालत द्वारा अस्वस्थ दिमाग वाला घोषित किया गया है. या फिर वो शख्स भी अयोग्य है जिसे कानून के तहत भ्रष्टाचार या दूसरे चुनावी अपराधों का दोषी पाया गया है

Indian voters show their ink marked finger after casting their votes
Source: AAP Image/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

कैसे कराएं मतदाता सूची मे अपना नाम दर्ज?

चलिए अब बात करते हैं कि आपको मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए करना क्या है.

सबसे पहले आपको इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.eci.gov.in में जाकर अपना चुनावी क्षेत्र राज्य और ज़िले का नाम ढूंढना है. अब आपको www.nvsp.in  में जाकर फॉर्म 6A भरना है और साथ में मांगे गए डॉक्यूमेंट या फिर प्रूफ भी अपलोड करने हैं.

या फिर आप www.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6A डाउनलोड कीजिए और इस फॉर्म को 2 प्रतियों में भरकर इलैक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर यानी ईआरओ को भेज दें. आपके चुनावी क्षेत्र का कौन ईआरओ है इसकी लिस्ट आपको इलैक्शन कमीशन की इसी वेबसाइट में मिल जाएगी.

क्या कागज़ात रखें तैयार?

आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि आखिर आपको कौन-कौन से कागज़ात मुहैया कराने होंगे. तो चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं.

सबसे पहले आपको फॉर्म 6A में चिपकाने के लिए एक हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ फोटो चाहिए होगी.

आपको अपने पासपोर्ट के उन पन्नों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी तैयार रखनी होगी जिनमें आपकी फोटो, नाम, भारत में आपका पता और दूसरी जानकारियां हैं.

पासपोर्ट का वो पन्ना भी आपको संलग्न करना होगा जो कि आपके वैध वीज़ा को दर्शाता है.

ये सभी प्रतियां आपको स्वप्रमाणित यानी सैल्फ अटैस्ट करके भेजनी होंगी. आपको बता दें कि ये फॉर्म आनलाइन, खुद जाकर या पोस्ट के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं.

क्या होगा फॉर्म जमा करने के बाद ?

अच्छा अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि फॉर्म जमा करने का बाद होगा क्या? जी हां ये बड़ा ही वाजिब सवाल है क्योंकि फॉर्म जमा करने भर से ये काम पूरा नहीं हो जाता. इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी आपके द्वारा मुहैया कराए गए भारत में घर के पते पर जाएंगे और बाकी कागज़ातों को जांच करेंगे. अब अगर ऐसा हो कि उस पते पर कोई रहता ही ना हो, या फिर वो आपसे संबंधित जानकारी देना ही ना चाहें तो ऐसी स्थिति में इन कागज़ातों को संबंधित विभागों के पास प्रमाणित करने के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद इलैक्टोरल ऑफीसर का निर्णय आपको फॉर्म 6A में दर्ज पते पर पोस्ट द्वारा या फिर फोन मैसेज द्वारा भेजा जाएगा.. प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची में एक अलग सैक्शन में रखा जाता है जिस पर ओवरसीज़ इलैक्टर्स लिखा होता है. हां अगर आप इस सूची में शामिल हो जाते हैं और आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो इसके लिए आप फॉर्म 8 भर सकते हैं.

हालांकि आपको वोट देने के लिए स्वयं उपस्थित होना ज़रूरी होगा. आपको ये भी खयाल रखना होगा कि कही आप सामान्य वोटर के तौर पर भी तो रजिस्टर्ड नहीं हैं. हां अगर आप वापस भारत में ही रहने जाते हैं फिर आप सामान्य वोटर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं. 


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