ऑस्ट्रेलिया की सिटिजनशिप लेने के 10 बड़े फायदे

एसबीएस वर्ल्ड न्यूज की केल्सी मनरो बता रही हैं सिटिजनशिप लेने के 10 फायदे.

Citizenship

Mark Alcorn of Ireland celebrates receiving his Australian citizenship at a citizenship ceremony on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2017. Source: AAP

2015-16 में 190 देशों के एक लाख 33 हजार से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए. इनमें से सबसे ज्यादा भारत और ब्रिटेन के थे. इसके अलावा फिलीपींस और चीन के लोगों की भी बड़ी तादाद थी.

वैसे तो पर्मानेंट रेजिडेंट्स को काफी अधिकार हासिल हैं लेकिन बहुत से ऐसे अधिकार भी हैं जो सिर्फ नागरिकों को हासिल हैं. जैसे कि...

1. आप वोट कर सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वोट करना अनिवार्य है. ना करने पर 180 डॉलर तक का जुर्माना भी हो सकता है. लेकिन वोट करने के लिए नागरिकता होना जरूरी है.

2. आप चुनाव लड़ सकते हैं

अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ना एक विकल्प है. लेकिन चुनाव आप तभी लड़ पाएंगे जब आपके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता होगी.

3. सेना में भर्ती हो सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के कई सरकारी विभाग पर्मानेंट रेजिडेंट्स को नौकरी देते हैं लेकिन सेना में वही भर्ती हो सकता है जिसने यहां की नागरिकता ली हो.

4. जूरी मेंबर बन सकते हैं

जूरी ड्यूटी उन्हीं लोगों को मिलती है जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन चुके हों.

5. शानदार पासपोर्ट

नागरिक बनने पर आपको ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिलेगा. यह इतना ताकतवर पासपोर्ट है कि आप दुनिया के 170 देशों में बिना वीसा जा सकते हैं.

6. विदेशों में DFAT की सेवाएं

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग विदेशों में मुसीबत में फंसने पर तभी ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्युलेट से मदद ले पाएंगे जबकि उनके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो.

7. बच्चों की नागरिकता

अगर आपका बच्चा विदेश में जन्मा हो तो वह तभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बन पाएगा जबकि आप खुद नागरिकता ले लें. तब उसे वे सारे अधिकार होंगे जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बच्चे को होंगे.

8. HELP कर्ज लेने में आसानी

पर्मानेंट रेजिडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम फीस देनी पड़ती है. लेकिन वे लोग HELP यानी हायर एजुकेशन लोन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते. उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना जरूरी है.

9. हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में निवास

पर्मानेंट रेजिडेंट भी स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं लेकिन हर पांच साल पर उन्हें वीसा लेना पड़ता है. और किसी अपराध में फंसने पर या किस अन्य वजह से उन्हें उनके वतन वापस भी भेजा जा सकता है. लेकिन नागरिक होने पर आप हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में बस सकते हैं, बिना किसी फिक्र के.

10. न्यूजीलैंड जा सकते हैं

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक स्थायी तौर पर न्यूजीलैंड जा सकते हैं. हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं. पर सुविधा तो है ना.ॉ

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Published

By Kelsey Munro



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