भारत के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विवादित स्थल पर हिंदू पक्ष का अधिकार है और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए किसी अन्य जगह पर पांच एकड़ जमीन दे दी जाए.
आज आए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने एकमत से फैसला सुनाया है कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का हक है.
कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया है जिसकी देखरेख में मंदिर का निर्माण किया जाएगा.
कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के जमीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और सुन्नी पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के नीचे किसी ढांचे के होने के सबूत दिए हैं, उनके आधार पर मंदिर का वजूद माना जा सकता है.
उधर रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर असंतोष जताया है
