खास बातें -
- पैरंट वीसा और कॉन्ट्रिब्यूटरी पैरंट वीसा में अंतर फीस और प्रोसेसिंग टाइम का है.
- अप्रैल 2019 में सरकार ने स्पॉन्सर्ड पैरंट (टेंपररी) (सबक्लास 870) वीसा शुरू किया.
- हर साल सीमित संख्या में ही पैरंट वीसा जारी किए जाते हैं.
ऑस्ट्रेलिया के नागरिक, स्थायी निवासी और न्यूजीलैंड के योग्य नागरिक अपने माता-पिता को स्थायी या अस्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया ला सकते हैं.
इसके लिए दो वीसा कैटिगरी हैं – पैरंट वीसा और कॉन्ट्रिब्यूटरी पैरंट वीसा.
कॉन्ट्रिब्यूटरी पैरंट वीसा ज्यादा महंगा है लेकिन इसके लिए सालाना ज्यादा वीसा जारी करने की संख्या भी ज्यादा है. एक साल में वीसा की संख्या एक जुलाई से ३० जून के बीच गिनी जाती है.
ब्रिसबेन स्थित द माइग्रेशन प्लेस के साथ काम करने वाले जीक बेंटली एक माइग्रेशन एजेंट और वकील हैं. वह कहते हैं कि जो वीसा सस्ता है उसकी मांग इतनी ज्यादा है कि वीसा मिलने में तीस साल तक का समय लग सकता है.
लेकिन जो परिवार $45,000 से $55,000 प्रति व्यक्ति खर्च कर सकते हैं, वे दो से पांच साल के भीतर माता-पिता का वीसा पा सकते हैं.

माता-पिता का वीसा लेने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं. इनमें आर्थिक स्थिति तो है ही, इसके अलावा माता-पिता का चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य और ‘बैलेंस ऑफ फैमिली’ टेस्ट भी जरूरी होता है. बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट के जरिए यह देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले माता-पिता के कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं और कितने स्वदेश में. यह टेस्ट उन माता-पिता के पक्ष में जाता है जिनके ज्यादा बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं.
यानी अगर आपके पास तीन बच्चे हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि उनमें से दो ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं.
पिछले साल अप्रैल में सरकार ने एक नया वीसा शुरू किया जिसे स्पॉन्सर्ड पैरंट (टेंपररी) सब क्लास ८७० वीसा कहा जाता है.
साइरस माइग्रेशन लॉयर्स के सैम जजयेरी कहते हैं कि इस नए वीसा पर माता-पिता तीन से पांच साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं. यह अवधि दस साल के भीतर पूरी की जा सकती है.
इस वीसा की फीस तीन साल के लिए $5000 और पांच साल के लिए $10,000 है. यह वीसा आमतौर पर चार महीने में मिल जाता है. हालांकि इसके लिए पति-पत्नी में से किसी एक के माता-पिता को ही स्पॉन्सर किया जा सकता है.
सबक्लास 870 पर आए लोग ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं कर सकते और स्थायी वीसा अप्लाई करने के भी अधिकारी नहीं होते. दस साल के बाद उन्हें स्वदेश लौटना होता है.

कुल मिलाकर माता-पिता के लिए सात तरह के वीसा उपलब्ध हैं. लेकिन हर साल दिए जाने वाले वीसा सीमित हैं. मिसाल के तौर पर मौजूदा वित्त वर्ष में 7,371 वीसा ही जारी किए गए हैं.
स्पॉन्सर्ड पैरंट (टेंपररी) वीसा के तहत 15 हजार वीसा जारी किए जा सकते हैं.
और जानकारी के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखें.
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