Key Points
- न्यू साउथ वेल्स में हर योग्य मतदाता के लिए आवश्यक है कि वे हेर फ़ेडरल, राज्य और स्थानीय सरकार चुनाव में मतदान करें।
- अंग्रेजी के अलावा न्यू साउथ वेल्स चुनाव आयोग 20 भाषाओं में चुनाव सम्बंधित जानकारी मुहैया कराती है।
- ऑनलाइन मतदान प्रणाली iVote का इस चुनाव में उपयोग नहीं किया जायेगा।
न्यू साउथ वेल्स के मौजूदा प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे के नेतृत्व में गठबंधन सरकार राज्य में लगातार चौथी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है।
श्री पेरोटे के मुख्य प्रतिद्वंदी लेबर खेमे से क्रिस मिन्स हैं, जो 2021 में पार्टी की कमान संभालने के बाद अपने पहले चुनाव में उतरेंगे।
न्यू साउथ वेल्स संसद दो सदन व्यवस्था पर चलती है जिसमें एक राज्य सभा यानी अपर हाउस और एक लोक सभा यानी लोअर हाउस होता है।
इस चुनाव में राज्य के सभी 93 चुनावी ज़िले लोक सभा में अपने-अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे।
वहीं राज्य सभा में 42 सदस्य होते हैं। हर राज्य चुनाव में 21 सदस्यों का चुनाव होता है जो दो सत्रों के लिए संसद में कार्यरत रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक राज्य सभा सदस्य अधिकतम आठ साल के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं।
अगर किसी मतदाता के लिए परिस्थितियां जटिल हों, और वे मतदान करने स्वयं न जा पाएं, तो उनके लिए डाक से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।
सभी बैलट और डाक मतदान प्रमाणपत्र न्यू साउथ वेल्स चुनाव आयोग तक 6 अप्रैल, शाम छः बजे तक पहुँच जाने चाहिए।

ऑनलाइन मतदान व्यवस्था, iVote, इस राज्य चुनाव में नहीं प्रयोग की जाएगी।
नाव दिवस पर मतदान - 25 मार्च
राज्य भर में चर्चों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और दूसरे स्थानों पर 2450 मतदान केंद्र स्थापित किये गए हैं।
यह सभी केंद्र सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
इन मतदान केंद्रों के पते के लिए न्यू साउथ वेल्स चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं।
एक मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही, वहां स्थित कर्मचारी आपसे आपका नाम, पता और संसदीय क्षेत्र पूछेंगे, और यह पूछेंगे कि क्या आपने पहले कभी मतदान किया है।
जानकारी की पुष्टि होने पर, आपको बैलट पेपर दिया जायेगा। अगर कर्मचारी मतदाता की जानकारी सूची पर नहीं पाते हैं, तो मतदाता को एक डिक्लेरेशन वोट भरना होगा।
मतदान अनिवार्य है
न्यू साउथ वेल्स में सूचित मतदाताओं को हर फ़ेडरल, राज्य और काउन्सिल चुनावों में मतदान करना अनिवार्य है।
जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बेघर, विकलांग, राज्य के या देश के बाहर होते हुए मतदान करना
न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले वो नागरिक जिनके पास कोई स्थायी पता नहीं है, या वे सहायता घरों में रह रहे हैं, तो भी वे मतदान सूची में जुड़ सकते हैं।
अगर इस श्रेणी के लोग मतदान नहीं कर पाते, तो उनपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।
अगर विकलांग मतदाताओं को सहायता की आवश्यकता है तो या तो वे अपने साथ किसी मित्र या परिजन को ला सकते हैं या वे चुनाव कर्मचारियों से सहायता ले सकते हैं।
अगर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना मुश्किल है, तो ऐसे लोग अर्ली वोटिंग, या डाक से मतदान, या घोषित व्यवस्था से माटङसान या फिर टेलीफोन द्वारा मतदान की सेवा का लाभ ले सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में हैं तो वे या तो अर्ली वोटिंग सेंटर पर पहले मतदान कर सकते हैं या डाक द्वारा मतदान भेज सकते हैं।
वे मतदाता जो चुनाव के दौरान विदेश में रह रहे हैं या छुट्टी मनाने गए हैं, उन्हें डाक द्वारा मतदान करना अनिवार्य है।
न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले वो नागरिक जिनके पास कोई स्थायी पता नहीं है, या वे सहायता घरों में रह रहे हैं, तो भी वे मतदान सूची में जुड़ सकते हैं।
अगर इस श्रेणी के लोग मतदान नहीं कर पाते, तो उनपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।
अगर विकलांग मतदाताओं को सहायता की आवश्यकता है तो या तो वे अपने साथ किसी मित्र या परिजन को ला सकते हैं या वे चुनाव कर्मचारियों से सहायता ले सकते हैं।
अगर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना मुश्किल है, तो ऐसे लोग अर्ली वोटिंग, या डाक से मतदान, या घोषित व्यवस्था से माटङसान या फिर टेलीफोन द्वारा मतदान की सेवा का लाभ ले सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में हैं तो वे या तो अर्ली वोटिंग सेंटर पर पहले मतदान कर सकते हैं या डाक द्वारा मतदान भेज सकते हैं।
वे मतदाता जो चुनाव के दौरान विदेश में रह रहे हैं या छुट्टी मनाने गए हैं, उन्हें डाक द्वारा मतदान करना अनिवार्य है।
बहुभाषीय जानकारी
साउथ वेल्स चुनाव आयोग अंग्रेजी समेत 25 भाषाओं में उम्मीदवारों और मतदान प्रक्रिया की जानकारी मुहैया कराता है।
मतदान केंद्रों में बहुभाषीय कर्मचारी या स्वयंसेवक उपलब्ध होते हैं। उन्होंने बैज पहने होते हैं जो दिखाते हैं कि वे कौन-कौन सी भाषा में सहयोग कर सकते हैं।
आयोग उन भाषाओं के लिए जो सूचित नहीं हैं, मुफ्त टेलीफोन द्विभाषीय सेवा मुहैया करता है।
चुनाव कर्मचारी मतदाताओं को ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग सर्विस (टिस नेशनल) से अधिक सहयोग के लिए जोड़ सकते हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक डिसइन्फोर्मशन रजिस्टर जारी किया है जो मतदान प्रक्रिया को लेकर भ्रामक और झूठे वक्तव्यों को चिन्हित कर उनका खंडन करता है।
मतदान प्रक्रिया के बारे में और जानकारी के लिए elections.nsw.gov.au पर जाएँ या 1300 135 736 पर कॉल करें।
