भारत सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही है की अगर कोई प्रवासी भारतीय अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अदालत के सम्मन का जवाब नहीं देता तो भारत में उसकी संपत्ति ज़ब्त की जा सकती है. इससे पहले भारत की महिला और बाल विकास मंत्री मनेका गाँधी ने घोषणा की थी की अब सभी NRI शादियों का, विवाह के 48 घंटे के भीतर, पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीँ सरकार ने हाल ही में, वैवाहिक मुद्दों को लेकर, पांच (NRI ) प्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट भी रद्द किये हैं. और जानकारी के लिए सुनिए ये अंश.
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