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सेटलमेंट गाइड : ऑस्ट्रेलिया के ब्रिजिंग वीज़ा को समझिए

Bridging Visa

Noocyada ugu caamsan ee Bridging Fiisayaasha Australia Source: Getty Images/Jodie Griggs

किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आवेदन करते समय ब्रिजिंग वीज़ा दिया जाता है जिसके बाद वह देश में वैध रूप से रह सकते जब तक उनके वीज़ा आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। आवेदक की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न शर्तों के साथ कई ब्रिजिंग वीज़ा आते हैं।सेटलमेंट गाइड के इस अंश में आज हम आपको बताएंगे कि आम ब्रिजिंग वीज़ा क्या हैं और उनके साथ क्या अधिकार और शर्तें लागू होती हैं।


Published

By Chiara Pazzano

Presented by Vikas awana

Source: SBS


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किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आवेदन करते समय ब्रिजिंग वीज़ा दिया जाता है जिसके बाद वह देश में वैध रूप से रह सकते जब तक उनके वीज़ा आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। आवेदक की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न शर्तों के साथ कई ब्रिजिंग वीज़ा आते हैं।सेटलमेंट गाइड के इस अंश में आज हम आपको बताएंगे कि आम ब्रिजिंग वीज़ा क्या हैं और उनके साथ क्या अधिकार और शर्तें लागू होती हैं।


मार्च 2021 में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग वीज़ा धारकों की संख्या बढ़कर 350,000 से अधिक हो गई जो की एक ऐतिहासिक संख्या थी।

सिडनी में एलन रिगास सॉलिसिटर के एलन रिगास का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रवास क्षेत्र में हर किसी को वैध वीज़ा की ज़रुरत होती है और ब्रिजिंग वीज़ा उस कार्य को करते हैं। यह एक रास्ता बनते हैं जब कोई अपने नए वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहा होता है और उनका पुराना वीजा समाप्त हो जाता है।


 

मुख्य बातें :

  • ब्रिजिंग वीज़ा वास्तविक वीज़ा और दूसरे वीज़ा के बीच में एक "पुल" का काम करता है।
  • केवल ब्रिजिंग वीज़ा-ए और ब्रिजिंग वीज़ा-बी धारक ही ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं।
  • ब्रिजिंग वीज़ा-सी और ब्रिजिंग वीज़ा-ई आमतौर पर काम के अधिकार के बिना आते हैं, लेकिन लोग काम करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आम तौर पर ब्रिजिंग वीज़ा की शर्तें वही होती हैं  जो आवेदन के समय रखे गए वीज़ा की होती हैं। ब्रिजिंग कई प्रकार के होते हैं और उनके अधिकार बहुत अलग अलग हो सकते हैं। 

ब्रिजिंग वीज़ा बी के साथ लोग एक निर्धारित यात्रा अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर वापस आ सकते हैं। 

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The Australian migration zone is a legal device created by the Australian government for the purpose of Australia's visa policy and immigration policy. Source: Pexels/Pixabay

ब्रिजिंग वीज़ा सी आम तौर पर आपके वर्तमान ब्रिजिंग वीज़ा के समाप्त होने के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति देता है जब तक आपका आवेदन किया गया मूल वीज़ा नहीं आ जाता। आमतौर पर ब्रिजिंग वीज़ा-सी में आपको काम करने की अनुमति नहीं मिलती यानी की आपके पास वर्किंग राइट्स नहीं होती। 

ब्रिजिंग वीज़ा-डी तब दिया जाता है जब किसी ने वास्तविक वीज़ा के लिए आवेदन करने की कोशिश की, लेकिन आवेदन करने में असमर्थ था - उदाहरण के तौर पर, जैसे एक अधिकृत अधिकारी उस समय उनका साक्षात्कार करने के लिए उपलब्ध नहीं था, या उन्होंने गलत वीज़ा आवेदन पत्र भर दिया था, लेकिन इन मामलों को सुलझाने के लिए उनको पांच कार्य दिनों का समय मिलता है जिसके बाद उन्हें ब्रिजिंग वीज़ा-सी मिल सकता है। 

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Only people on a BVA or a BVB can apply for a BVB. Source: Getty Images/Issarawat Tattong

ब्रिजिंग वीज़ा-ई आपको ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से रहने देता है, जब तक आप ऑस्ट्रेलिया से जाने की व्यवस्था करते हैं या अपने इमीग्रेशन मामले को अंतिम रूप देते हैं।   

ब्रिजिंग वीज़ा ई में भी आपको काम करने की अनुमति नहीं मिलती हालांकि आप काम करने की अनुमति के लिए आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। 

[A BVC]

यह सभी वीज़ा वैधता और अवधि के संदर्भ में एक दूसरे से अलग होते हैं और बहुत हद तक यह ब्रिजिंग वीज़ा धारक की परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं।

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Usually a BVE, like a BVC, does not come with work rights. Source: Burst/Pexels

कुछ कम आम ब्रिजिंग वीज़ा भी हैं।

जैसे ब्रिजिंग वीज़ा-आर उन लोगों के लिए है जो इमीग्रेशन डिटेंशन में हैं ,लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकालना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

ब्रिजिंग वीज़ा-एफ का उपयोग विशेष रूप से तस्करी या गुलामी के संदिग्ध पीड़ितों के लिए किया जाता है, जिनके पास वास्तविक वीज़ा नहीं है। हालांकि इस प्रकार का वीज़ा बहुत कम ही दिया जाता है।

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If you hold a BVC you cannot travel abroad under any circumstances. Source: Alexandr Podvalny/Pexels

कुछ मामलों में, ब्रिजिंग वीज़ा के लिए सीधे गृह विभाग को आवेदन करना संभव है, लेकिन जटिल परिस्थितियों में, जल्द से जल्द कानूनी सलाह लेने की सलाह दी जाती है, खासकर अगर वीज़ा की समय सीमा समाप्त हो गई हो।


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