बिजनेस इनोवेशन एंड इनवेस्टमेंट प्रोग्राम ने 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में लगभग 16 बिलियन डॉलर के निवेश का योगदान दिया है।
सरकार ने 2020-21 के वार्षिक प्रवास कार्यक्रम में 13,500 वीज़ा स्थानों को आवंटित करते हुए 2021-22 के कार्यक्रम को लगभग दोगुना कर दिया है।
हालांकि, 1 जुलाई 2021 से इसमें कुछ अहम बदलाव हैं।
मुख्य बातें :
- वीज़ा स्ट्रीम और उपवर्गों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है।
- बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के लिए आवेदकों को एक उच्च संपत्ति और टर्नओवर परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
- एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के लिए $200,000 के फंडिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
व्यापार वीज़ा उपवर्ग में कमी
बिजनेस इनोवेशन एंड इनवेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई 2021 से नए आवेदकों के लिए नौ के बजाय अब केवल चार वीजा स्ट्रीम उपलब्ध हैं।
बिजनेस इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और सबक्लास 188 प्रोविज़िनल वीज़ा की महत्वपूर्ण निवेशक धाराएँ सबक्लास 888 वीज़ा के माध्यम से स्थायी निवास मार्ग प्रदान करती हैं।
सभी व्यावसायिक निवेशक वीज़ा अब उपवर्ग 188 के भीतर हैं, और आवेदक 888 वीज़ा के माध्यम से स्थायी निवास के लिए रास्ता खोज सकते हैं," वीज़ाएन्वॉय के संस्थापक और प्रधान आप्रवासन वकील क्रिस जॉनस्टन कहते हैं

यह वीज़ा अब पांच साल की लंबी वैधता के साथ दिए गए हैं, जो वीज़ा धारकों को अपने दूसरे चरण के स्थायी वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक समय देगा।
इसी के साथ, 1 जुलाई 2021 से BIIP वीज़ा आवेदन शुल्क में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
संपत्ति और कारोबार की आवश्यकताएं
2012 के बाद पहली बार बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम, जिसे 188 ए के रूप में भी जाना जाता है, उसकी आवश्यकताएं बदल दी गई हैं।
बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के लिए आवेदकों को अब उच्च संपत्ति और बिजनेस टर्नओवर टेस्ट को पूरा करना होगा।
इमीग्रेशन एजेंट जॉनस्टन कहते हैं,
व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्ति $800,000 से बढ़कर $1.25 मिलियन हो गई है, और कारोबार की आवश्यकता भी बढ़ गई है
अब नए आवेदकों के लिए व्यापार कारोबार की आवश्यकता $500,000 से बढ़कर $750,000 हो गई है।
वीज़ा के लिए आवेदन करने से पहले, पिछले चार वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना अब ज़रूरी है ।

निवेशक और महत्वपूर्ण निवेशक धाराएं
महत्वपूर्ण निवेशक स्ट्रीम के लिए निवेश राशि पहले की तरह 5 मिलियन डॉलर है, जबकि निवेशक स्ट्रीम वीजा के लिए आवेदकों को अब 1.5 मिलियन डॉलर के बजाय $2.5 मिलियन का निवेश करना होगा।
जॉनस्टन बताते हैं कि पहले आवेदक राज्य सरकार के बांडों में निवेश कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें अनुपालन निवेश ढांचे द्वारा परिभाषित निवेशों में निवेश करना होगा।
अनुपालन निवेश ढांचे के लिए आवेदकों को निवेश करने की आवश्यकता है:
- वेंचर कैपिटल और प्राइवेट ग्रोथ इक्विटी फंड में 20 फीसदी
- उभरती कंपनियों में 30 फीसदी
- निवेश को संतुलित करने में 50 प्रतिशत

एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के लिए कोई फंडिंग की आवश्यकता नहीं
सीकवीसा में वकील और पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट, बेन वाट, कहते हैं कि उपवर्ग 188 वीज़ा की उद्यमी धारा के लिए अब आवेदक को AUD 200000 फंडिंग सीमा को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप दिखा सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी योजना है जिसका आप व्यावसायीकरण और ऑस्ट्रेलिया लाना चाहते हैं, तो आप 188 वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले, आपको किसी विशेष इंडेक्स या विश्वविद्यालय में सूचीबद्ध किसी फंड से फंडिंग में AUD200,000 की आवश्यकता थी। अब इसे हटा दिया गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस धारा में बहुत सारे वीज़ा जाने वाले हैं," बेन वाट कहते हैं
उनका कहना है कि एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में अनंतिम वीज़ा रखने के दौरान वीज़ा धारक को स्थायी निवास के लिए जो आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, उन्हें भी सरल बनाया गया है। वह अब कम से कम दो ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए वार्षिक कारोबार, वित्त पोषण और रोजगार के प्रावधान सहित प्रमुख सफलता कारकों को प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

इमीग्रेशन मिनिस्टर, एलेक्स हॉक ने कहा कि यह परिवर्तन ज्यादा नौकरियां उत्पन्न करेंगे, प्रमुख क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देंगे और महामारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सुधार में सहायता करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह है, और इन परिवर्तनों से उभरते उद्यमों, ऑस्ट्रेलियाई योजनाओं के व्यावसायीकरण और अनुसंधान और विकास को सीधा लाभ मिलेगा
संभावित व्यवसाय और निवेश वीज़ा आवेदक स्किलसेलेक्ट के माध्यम से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति दर्ज कर सकते हैं। अपना वीज़ा आवेदन दाखिल करने के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले उन्हें किसी राज्य या क्षेत्र सरकार द्वारा नामित किया जाना ज़रूरी है।
व्यवसाय, निवेश और नवाचार कार्यक्रम में नवीनतम परिवर्तनों के बारे में अधिक जानने के लिए, the Department of Home Affairs website. पर जाएँ।
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