VIVA : कोविड-19 के वक्त सुपरएनुएशन अकाउंट से रकम निकालने का हक़

Mzee wakiume afanya usafi

Mzee wakiume afanya usafi Source: Getty Images

कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से आए आर्थिक संकट का सामना करने के लिए 30 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने अपने सुपरएनुएशन अकाउंट से रकम निकाली है। कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ऑस्ट्रेलिया की बेरोज़गारी दर 7.5% तक पहुंच गई यानि नवंबर 1998 के बाद सबसे अधिक बेरोज़गारी के हालात।


ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अब तक 3.1 मिलियन लोगों ने आर्थिक संकट से निबटने के लिए सुपरएनुएशन से रकम निकाली।


 मुख्य बिन्दु :

  • साल 2020-21 में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंट को सुपरएनुएशन से रकम निकालने का अधिकार 

  • कुछ आधार पर टेंपरेरी माइग्रेंट्स भी सुपरएनुएशन से रकम निकालने के अधिकारी

  • हालांकि टेंपरेरी माइग्रेंट्स को इस पर 13 से 22% तक टैक्स चुकाना होगा  


सर्विस ऑस्ट्रेलिया सही वित्तीय फैसले लेने में मदद के लिए कई भाषाओं में मुफ्त जानकारी उपलब्ध कराता है उनके अनुसार कोरोनावायरस से संबंधित वित्तीय स्कीम यानि अपने सुपरएनुएशन से रकम निकालने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंस के लिए अब भी उपलब्ध है। 

हालांकि टेंपरेरी माइग्रेंट्स को उनके अकाउंट से रकम निकालने की सुविधा जुलाई 2020 से पहले तक उपलब्ध थी।  वर्तमान में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंस को वित्त वर्ष 2021 में भी $10000 तक की रकम दोबारा निकालने की अनुमति है। 

कोविड-19 के पहले से कुछ आधार पर टेंपरेरी माइग्रेंट्स सुपरएनुएशन से रकम निकालने के अधिकारी हैं। जिन कैटेगरी के तहत सुपरएनुएशन अकाउंट से रकम निकाली जा सकती है उनमें वित्तीय संकट में होना प्रमुख है। इसके अनुसार पहले से मौजूद प्रावधानों के तहत जल्दी सुपर से रकम निकालने की सीमा $10,000 है, हालांकि इस पर 13 से 22% तक टैक्स लगता है। 


Disclaimer: The comments in this article are general advice only and do not apply to individual circumstances. To seek advice, speak to a qualified financial planner or call the free National Debt Helpline for financial counseling on 1800 007 007.  

For free financial information in your language, contact Services Australia’s Financial Information Service on 131 202.  

If your identity has been stolen, contact IDCARE on 1800 595 160.


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