ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अब तक 3.1 मिलियन लोगों ने आर्थिक संकट से निबटने के लिए सुपरएनुएशन से रकम निकाली।
मुख्य बिन्दु :
- साल 2020-21 में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंट को सुपरएनुएशन से रकम निकालने का अधिकार
- कुछ आधार पर टेंपरेरी माइग्रेंट्स भी सुपरएनुएशन से रकम निकालने के अधिकारी
- हालांकि टेंपरेरी माइग्रेंट्स को इस पर 13 से 22% तक टैक्स चुकाना होगा
सर्विस ऑस्ट्रेलिया सही वित्तीय फैसले लेने में मदद के लिए कई भाषाओं में मुफ्त जानकारी उपलब्ध कराता है उनके अनुसार कोरोनावायरस से संबंधित वित्तीय स्कीम यानि अपने सुपरएनुएशन से रकम निकालने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंस के लिए अब भी उपलब्ध है।
हालांकि टेंपरेरी माइग्रेंट्स को उनके अकाउंट से रकम निकालने की सुविधा जुलाई 2020 से पहले तक उपलब्ध थी। वर्तमान में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंस को वित्त वर्ष 2021 में भी $10000 तक की रकम दोबारा निकालने की अनुमति है।
कोविड-19 के पहले से कुछ आधार पर टेंपरेरी माइग्रेंट्स सुपरएनुएशन से रकम निकालने के अधिकारी हैं। जिन कैटेगरी के तहत सुपरएनुएशन अकाउंट से रकम निकाली जा सकती है उनमें वित्तीय संकट में होना प्रमुख है। इसके अनुसार पहले से मौजूद प्रावधानों के तहत जल्दी सुपर से रकम निकालने की सीमा $10,000 है, हालांकि इस पर 13 से 22% तक टैक्स लगता है।
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