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15 हजार की स्कूटी पर 23 हजार का चालान कटा

दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान अपनी 15 हजार की स्कूटी पर काम से गए थे. 23 हजार का जुर्माना लेकर लौटे.

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Source: Twitter

दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान का हाल ही में संशोधित मोटर वीइकल्स ऐक्ट के तहत गुड़गांव पुलिस ने चालान किया. उनके पास गाड़ी का कोई कागज नहीं था. उन्होंने हेल्मेट भी नहीं पहनी थी.

समाचार एजेंसी एएनआई को मदान ने बताया, "मैंने हेल्मेट नहीं पहना था. मेरे पास आरसी भी नहीं थी. पुलिस वाले ने मुझे स्कूटी की चाबी मांगी. मैंने नहीं दी तो उन्होंने 23 हजार का चालान कर दिया और मेरी स्कूटी जब्त कर ली."

नए बने नियमों के तहत मदान को आरसी (5000 रुपये), ड्राइविंग लाइसेंस (5000 रुपये), प्रदूषण सर्टिफिकेट (10,000 रुपये), थर्ड पार्टी इंश्युअरंस (2000 रुपये) और हेल्मेट (1000 रुपये) ना होने का चालान किया गया.

मदान ने बताया कि उनकी स्कूटी की कीमत 15 हजार रुपये है. वह बताते हैं कि उन्होंने वॉट्सऐप पर घर से आरसी की कॉपी मंगा ली थी लेकिन तब तक चालान हो चुका था.

भारत सरकार ने हाल ही में सड़क नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाया है.

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