कैफे मैरिसा के मालिक कोपीकरन कृष्णास्वामी को दो हजार डॉलर का जुर्माना और 382.30 डॉलर का खर्च देने का आदेश दिया गया है. उनकी कंपनी कलाईमुथम प्राइवेट लिमिटेड को 10 हजार रुपये का जुर्माना और एक हजार रुपये का खर्च अदा करना होगा.
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, कैनिंग वले स्थित इस रेस्तरां पर फरवरी में छापा पड़ा था. हेल्थ इंस्पेक्टर्स को जांच के दौरान प्लास्टिक बैग्स में रखा गया पालतू जानवरों का खाना मिला. उस पर ‘Pet Meat - Not For Human Consumption'लिखा था.
रेस्तरां का कहना है कि अंग्रेजी भाषा की कम जानकारी होने के कारण यह गलती हुई.
रेस्तरां के एक प्रवक्ता ने आर्माडेल कम्यूनिटी न्यूज को बताया, "हम अक्सर वूलवर्थ या कोल्स जैसी प्रतिष्ठित जगहों से ही लैम खरीदते हैं. एक ग्राहक ने हमारे शेफ को एक अन्य दुकान का नाम बताया. हमारा शेफ बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता है."
रेस्तरां के मुताबिक प्लास्टिक बैग में रखे मांस पर पेट फूड लिखा था जिसे शेफ समझ नहीं पाया.
स्वास्थ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेस्तरां में मांस की मौजूदगी थी और इसे किसी ग्राहक को परोसे जाने की कोई जानकारी नहीं है.
बीते 21 अगस्त को रेस्तरां को जुर्माना लगाया गया.
रेस्तरां के मालिक श्री कृष्णास्वामी ने फेसबुक पर लिखा है कि रेस्तरां ने उस जगह से मांस खरीदना बंद कर दिया है.
उन्होंने लिखा है, "हमें लगता है कि सप्लायर पर बिना सोचे समझे भरोसा करना हमारी गलती थी."
"हम शुक्रगुजार हैं कि किसी ने वह मांस नहीं खाया और जांच अधिकारियों ने हमारे ग्राहकों को एक खराब अनुभव से बचा लिया."