पत्नी को जलाकर मारने के मामले में सिडनी के कुलविंदर सिंह बरी

सिडनी के रहने वाले कुलविंदर सिंह को अपनी पत्नी परविंदर कौर की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है।

Kulwinder Singh has been found not guilty of murdering his wife.

अपनी पत्नी की हत्या के मामले में कुलविंदर सिंह को निर्दोष पाया गया है। Source: AAP Image/Dan Himbrechts

परविंदर कौर की मौत 2013 में सिडनी के राउज़ हिल स्थित अपने ही घर में जलने के कारण हुई थी।

इस मामले में कुलविंदर सिंह पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का मामला दर्ज किया गया था।

न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट में जूरी ने 29 मार्च को फैसला सुनाया।


मुख्य बातेंः

  • सिडनी के रहने वाले कुलविंदर सिंह को अपनी पत्नी परविंदर कौर की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है।
  • परविंदर कौर की मौत 2013 में सिडनी के राउज़ हिल स्थित अपने ही घर में जलने के कारण हुई थी।
  • न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट में जूरी ने 29 मार्च को फैसला सुनाया।
कुलविंदर सिंह की बहन मनजिंदर कौर होथी फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में मौजूद थीं। उन्होंने एसबीएस पंजाबी को बताया कि उनका परिवार खुश और शुक्रगुजार है।

उन्होंने कहा, “हम बहुत खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सच की जीत हुई है और मेरा भाई अब आजाद है।”

मनजिंदर कौर ने बताया कि पिछले आठ साल उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल रहे हैं।
Kulwinder Singh outside the court in Sydney on Tuesday.
सिडनी में कोर्ट के बाहर कुलविंदर सिंह और उनके परिजन Source: Supplied by Ms Hothi
उन्होंने कहा, “न्याय व्यवस्था पर हमें हमेशा भरोसा था लेकिन हमें सोशल मीडिया और समुदाय से बहुत दबाव झेलना पड़ा।”

होशियारपुर की रहने वालीं परविंदर कौर की शादी 2005 में कुलविंदर सिंह से हुई थी। उसके अगले ही साल वह ऑस्ट्रेलिया आ गई थीं।
2 दिसंबर 2013 को उनके पड़ोसियों ने उन्हें आग में लिपटे और चीखते हुए घर से बाहर निकलते देखा था। उनके पति कुलविंदर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।
A file photo of Parwinder Kaur
परविंदर कौर की एक पुरानी तस्वीर Source: Supplied
अगले दिन सिडनी एक अस्पताल में परविंदर कौर की मौत हो गई थी।

नवंबर 2017 में कुलविंदर सिंह को हत्या के मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनका कहना था कि परविंदर ने खुद को आग लगाई थी।

जूरी ने अपने फैसले में कुलविंदर सिंह को निर्दोष माना।
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