बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के चलते अगर कोई बेटा अपने बुज़ुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो माता पिता उनके द्वारा उनके बेटे को दी गयी संपत्ति वापस ले सकते हैं. ये फैसला ऐसे मामले की सुनवाई पर आया है जहाँ पिता ने अपने फ्लैट का 50% हिस्सा बेटे को 'तोहफे' में दिया था.
इस मामले में इस व्यक्ति की पत्नी का 2014 में देहांत हो गया था. इसके पश्चात उन्होंने पिछले साल दूसरी शादी करने की इच्छा ज़ाहिर की जिसके चलते उनके बेटे और बहू ने उनके फ्लैट का कुछ हिस्सा उनके बेटे के नाम ट्रांसफर करने की गुज़ारिश की. इसके बाद पिता ने दूसरी शादी भी की और फ्लैट का आधा हिस्सा अपने बेटे के नाम 'गिफ्ट डीड' के तहत ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन पिता का आरोप था की ऐसा करने के बाद उनके बेटा और बहू उन्हें सताने लगे. पहले ये मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा जहाँ ये 'गिफ्ट डीड' रद्द कर दी गयी थी. इसके बाद बेटा और बहू ने हाई कोर्ट में अपील की लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का ये फैसला कायम रखा. इस विषय पर और जानने के लिए हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील अनीता बाफना से बातचीत की





