फ़ेडरल चुनाव में कैसे करें मतदान 

Un uomo inserisce una scheda elettorale in un'urna.

Un uomo inserisce una scheda elettorale in un'urna. Source: iStockphoto / Sadeugra/Getty Images/iStockphoto

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान के दिन हर घंटे लगभग दस लाख मतदाता उनके मतदान केंद्रों से गुजरेंगे। मतदाता सूची में शामिल सभी लोगों के लिए मतदान अनिवार्य है, इसलिए सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को चुनाव के दिन से पहले इस प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए।


मुख्य बिंदु
  • ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग ऐसे टूल प्रदान करता है जो आपको अपना निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र खोजने में मदद करते हैं।
  • चुनाव से पहले और चुनाव के दिन मतदान के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं।
  • मतदान से जुड़ी जानकारी कई भाषाओं में उपलब्ध है।
  • ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग आपकी मदद के लिए एक टेलीफोन दुभाषिया सेवा प्रदान करता है ताकि आप अपना वोट डाल सकें।
ऑस्ट्रेलिया में एक स्वतंत्र संस्था है जो चुनावी व्यवस्था को संचालित करती है। ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन यानी ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदान कर सकें और फ़ेडरल सरकार के निर्माण में भाग ले सकें।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की पहचान करें

ऑस्ट्रेलिया में 150 फ़ेडरल निर्वाचन क्षेत्र हैं। चुनाव आयोग एक ऑनलाइन टूल प्रदान करता है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आप किस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। अपना निर्वाचन क्षेत्र जानने के लिए electorate.aec.gov.au पर जाएं। आप 13 23 26 पर कॉल कर सकते हैं या टेलीफोन दुभाषिया सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपना मतदान केंद्र खोजें

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग हजारों मतदान केंद्र संचालित करता है। स्थानीय स्कूल, सामुदायिक केंद्र और चर्च हॉल आमतौर पर चुनाव के दिन मतदान केंद्रों में बदल जाते हैं।

“अपना नजदीकी मतदान केंद्र ढूंढना बहुत आसान है,” चुनाव आयोग प्रवक्ता जेस लिली कहती हैं।

“आप अपना उपनगर और पिनकोड दर्ज कर सकते हैं, और हमारा टूल आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि आपके उम्मीदवार कौन हैं और आप कहां वोट कर सकते हैं।”

सबसे आसान तरीका यह है कि आप चुनाव के दिन, जो हमेशा शनिवार को होता है, अपने स्थानीय मतदान केंद्र जाएं और वोट डालें।

मोबाइल टीमें आवासीय देखभाल केंद्रों, दूरदराज़ के समुदायों, अस्पतालों और जेलों में भी मतदाताओं के पास भी जाती हैं।
PRAHRAN WERRIBEE BY-ELECTIONS COLOUR
Election corflute signs are seen at the polling booth for the Werribee by-elections at Werribee in Melbourne. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

अपनी भाषा में वोट करें

मतदान केंद्रों और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कई भाषाओं में निर्देश उपलब्ध हैं।

यदि आपको मदद की ज़रूरत हो, तो कोई व्यक्ति आपके साथ जा सकता है। आपकी भाषा में वोट डालने में मदद के लिए टेलीफोन दुभाषिया सेवा भी उपलब्ध है।

वोट डालने के अन्य तरीके

चुनाव के दिन से कुछ सप्ताह पहले प्रारंभिक मतदान केंद्र खोले जाते हैं।

आप ऑनलाइन या चुनाव आयोग कार्यालयों से पोस्टल वोट यानी डाक द्वारा मतदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

राज्य के बाहर और विदेश से मतदान

अगर आप चुनाव के दिन किसी और राज्य में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं या किसी अंतरराज्यीय मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकते हैं।

अगर आप विदेश में हैं, तब भी आप वोट डाल सकते हैं।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विदेशी मतदाताओं के लिए 'नोटिफ़िकेशन फ़ॉर्म' उपलब्ध हैं, साथ ही आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार विकल्प भी दिए गए हैं।

कुछ ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग भी मतदान केंद्र उपलब्ध कराते हैं।
Australia Goes To The Polls
A dog stands as voters cast their ballots at a polling station during a federal election in Sydney, Australia, on Saturday, May 18, 2019. Credit: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

सूचना का वितरण

राजनीतिक पार्टियां और स्वतंत्र उम्मीदवार मतदान केंद्रों के बाहर जानकारी वितरित करते हैं। लेकिन उनसे गुमराह न हो जाएं, चुनाव विश्लेषक विलियम बॉव कहते हैं।

“पार्टियां चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर 'हाउ टू वोट' कार्ड बांटती हैं, जिनमें यह सुझाव होता है कि आप अपने बैलेट पेपर को एक खास तरीके से भरें। आपको उसी तरह वोट देने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक सिफ़ारिश होती है।”

 अपना वोट डालें

आपको एक हरा और एक सफेद बैलेट पेपर मिलेगा।

हरा बैलेट पेपर

हरा बैलेट पेपर आपके निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार को लोक सभा (संसद के निचले सदन) के लिए चुनने के लिए होता है।

लोक सभा में 150 सीटें होती हैं, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो पार्टी निचले सदन में सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, वही सरकार बनाती है।

“हालांकि लोग आमतौर पर चुनाव को राष्ट्रीय नेता को चुनने के रूप में देखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता [प्रधानमंत्री] वही व्यक्ति होता है जो उस पार्टी का नेता होता है जो संसद में सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, इसलिए आप सीधे उस नेता को वोट नहीं दे रहे होते हैं,” श्री बॉव कहते हैं।

हरे बैलेट पेपर पर वोट देने के लिए, आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने ‘1’ लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर की पसंद के सामने ‘2’ और इसी तरह तब तक नंबर डालते हैं जब तक कि सभी बॉक्स भर न जाएं।

 सफेद बैलेट पेपर

सफेद बैलेट पेपर सेनेट यानी राज्य सभा की 76 सीटों में से एक के लिए मतदान करने के लिए होता है। आप अपने राज्य या क्षेत्र से एक सेनेटर को चुनने के लिए मतदान करते हैं।


सेनेट के लिए मतदान थोड़ा अलग होता है। यह बैलेट पेपर बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें आपके राज्य के सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं।

“लेकिन मतदान वास्तव में काफी आसान हो सकता है,” श्री बॉव समझाते हैं।

“इसे करने के दो तरीके हैं। ऊपर की ओर लाइन के ऊपर बॉक्स होते हैं और नीचे लाइन के नीचे। लाइन के ऊपर हर पार्टी के लिए एक बॉक्स होता है। सबसे तेज़ और आसान तरीका है कि आप अपनी छह पसंदीदा पार्टियों को चुनें और उन्हें अपनी पसंद के क्रम में एक से छह तक नंबर दें। अगर आप ख़ास उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं, तो आप नीचे की लाइन में ज़्यादा बॉक्स को नंबर दे सकते हैं। अगर आप नीचे की लाइन में वोट देते हैं, तो कम से कम 12 बॉक्स को नंबर देना अनिवार्य है।”

बॉक्स को अपनी पसंद के क्रम में नंबर देने का मकसद होता है कि आपका वोट आगे तक गिना जाए। इसे ‘पसंद-आधारित मतदान’ कहा जाता है।

“अगर आपने जिसे नंबर एक दिया है वह गिनती से बाहर हो जाता है, तो आपका वोट आपके अगली पसंदीदा उम्मीदवार को चला जाता है, और ऐसा तब तक होता है जब तक वह किसी उम्मीदवार को गिना नहीं जाता,” चुनाव आयोग प्रवक्ता इवान एकिन-स्मिथ कहते हैं।
VOICE REFERENDUM MELBOURNE
A ballot box is seen inside the voting centre at Collingwood in Melbourne, Saturday, October 14, 2023. Credit: CON CHRONIS/AAPIMAGE

अवैध वोट

मतदान के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन अवश्य करें। अगर आपका बैलेट पेपर सही तरीके से नहीं भरा गया है, तो वह ‘अवैध वोट’ या 'इनफॉर्मल वोट' माना जाएगा और चुनाव परिणाम में नहीं गिना जाएगा।

अगर आप वोट नहीं देते तो क्या होता है?

मतदान अनिवार्य है। वोट न देने के वैध कारणों का निर्णय चुनाव आयोग करता है, जो आपकी विशेष परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा। उदाहरण के लिए, आयोग समझता है कि कुछ लोग जो विदेश में हैं, वे मतदान नहीं दे कर सकते।

“अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति मतदान नहीं करता, तो उसे एक नॉन-वोटर नोटिस भेजा जा सकता है,” श्री एकिन-स्मिथ समझाते हैं।

“अगर आपके पास कोई वैध कारण है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस हमें बता दें। नहीं तो आपको $20 का जुर्माना देना होगा। अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, जहां आपको $170 और अदालत का खर्च अलग से चुकाना पड़ सकता है।”

हालांकि असली नुकसान यह है कि आप अपनी बात कहने का मौका चूक जाते हैं, इसलिए हमेशा थोड़ा शोध करें और एक समझदारी से भरा मतदान करने जरूर जाएं।

ग़लत जानकारी रजिस्टर

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, और चुनाव प्रक्रिया बेहद मजबूत है। आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी भ्रामक और गुमराह करने वाली जानकारी को संबोधित करने के लिए अपना ग़लत जानकारी रजिस्टर यानी डिसइन्फोर्मशन रजिस्टर शुरू किया है।

मतदान करने के बारे में और जानकारी के लिए aec.gov.au पर जाएं या 13 23 26 पर कॉल करें।

यह एपिसोड मूल रूप से 2022 में तैयार किया गया था। इसकी तथ्य-जांच की गई है और इसे अपडेट किया गया है।
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