मुख्य बिंदु
- ऑस्ट्रेलिया में मतदान अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए नामांकन कराना ज़रूरी है।
- वोट देने के लिए आपका ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना और कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
- आप ऑनलाइन या पेपर फॉर्म के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।
- ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन की वेबसाइट पर कई भाषाओं में जानकारी और आसान अंग्रेज़ी गाइड उपलब्ध हैं।
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फ़ेडरल चुनाव अपनी राय व्यक्त करने का एक मौका है, जिसमें आप मतदान करके ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चुनाव कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में मतदान अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए पहले कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है। इनमें से एक है ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन, यानी ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग (AEC) के साथ नामांकन कराना।
वोटिंग के लिए कौन नामांकन कर सकता है?
ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य है, लेकिन नामांकन से पहले आपको पहले अपनी पात्रता जांचनी होगी।
ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग प्रवक्ता एवन एकिन-स्मिथ बताते हैं, "कोई भी व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है और जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह वोटिंग के लिए नामांकन कर सकता है और मतदान कर सकता है।"
"लेकिन यदि आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपका नामांकन होना ज़रूरी है।"
नामांकन कब कराना चाहिए?
सभी नए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को नागरिकता मिलने के तुरंत बाद नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे देश के भविष्य में अपनी भूमिका निभा सकें।
नामांकन की अंतिम तिथि आमतौर पर चुनाव की घोषणा के एक हफ्ते बाद होती है। यदि आप पहले से नामांकित हैं, तो आपको पते या नाम में बदलाव करने के लिए भी एक सप्ताह का ही समय मिलता है।
"लेकिन आपको चुनाव की घोषणा का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है—आप अभी भी नामांकन कर सकते हैं," मिस्टर एकिन-स्मिथ कहते हैं।
दरअसल, आपको 18 साल का होने तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता! ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग की डिप्टी इलेक्टोरल कमिश्नर कैथ ग्लीसन कहती हैं, "आप 16 साल की उम्र से ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं, ताकि 18 साल के होते ही आप मतदान कर सकें।"

नामांकन कैसे करें?
आप एक सरल ऑनलाइन फॉर्म भर कर नामांकन कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके भी नामांकन कर सकते हैं। बस ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं।
यदि आप चाहें या आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो पेपर नामांकन फॉर्म किसी भी चुनाव आयोग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आप 13 23 26 पर कॉल करके फॉर्म को डाक से मंगवा सकते हैं।
आपको अपनी पहचान साबित करनी होगी, इसलिए अपना पहचान पत्र अपने पास रखें। आपको कोई दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी का संदर्भ देना होगा।
सुश्री ग्लीसन बताती हैं कि पहचान प्रमाण के कई तरीके हो सकते हैं, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
"अधिकांश लोग अपने ड्राइवर लाइसेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन आप पासपोर्ट या मेडिकेयर कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं," वह कहती हैं।

"यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो आप एक गवाह का उपयोग कर सकते हैं—ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची) में दर्ज हो और आपकी पहचान की पुष्टि कर सके।"
नए नागरिकों को नामांकन के लिए अपनी नागरिकता प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता होगी।
यदि आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, या आपने अपना पहचान पत्र खो दिया है, तो इसे समय से पहले आवेदन करके प्राप्त करना ज़रूरी है। अलग-अलग राज्यों में पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय भिन्न हो सकता है, और कुछ मामलों में इसमें चार सप्ताह तक लग सकते हैं।
क्या मुझे हर चुनाव के लिए फिर से नामांकन करना होगा?
एक बार जब आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, तो आप भविष्य में होने वाले किसी भी फ़ेडरल, राज्य या स्थानीय सरकारी चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें।

घर बदलने की स्थिति में क्या करना होगा?
चुनाव की घोषणा के बाद आपके पास अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए एक सप्ताह का समय होता है।
"उदहारण के तौर पर, अगर हमें जानकारी मिलती है कि आपने घर बदला है, तो हम आपको रिमाइंडर भेजेंगे," एकिन-स्मिथ कहते हैं।
"लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आप अपना घर बदलें या अपना नाम बदलें, तो आप अपनी जानकारी अपडेट करें।"
आपको बस aec.gov.au पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।
अगर आपको नहीं पता कि आप पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं या नहीं, तो aec.gov.au/check पर जाएं या सहायता के लिए 13 23 26 पर कॉल करें।
मुझे नामांकन कराने में कौन मदद कर सकता है?
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पात्रता और नामांकन के दिशा-निर्देश आपकी भाषा में अनुवादित उपलब्ध हैं। वे टेलीफोन दुभाषिया सेवा और ‘इज़ी रीड गाइड’ भी प्रदान करते हैं, जहां निर्देश सरल अंग्रेज़ी और चित्रों के साथ समझाए गए हैं।
माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर और अन्य स्थानीय बहुसांस्कृतिक सहायता सेवाएं पहली बार मतदान करने वालों की मदद करने और आपके नामांकन में सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
हर नए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को मतदान के लिए पात्र होते ही आत्मविश्वास के साथ नामांकन कराना चाहिए। याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका मत गिना जाएगा।
अगर वोटिंग के लिए नामांकन नहीं करें तो क्या होगा?
ऑस्ट्रेलिया में मतदान अनिवार्य है, और यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन इस बात से हटकर, यदि आप नामांकन नहीं कराते हैं, तो आप अपने मताधिकार का उपयोग करने और अपनी आवाज़ दर्ज कराने का मौका भी गंवा देंगे।
समय पर 2025 के फ़ेडरल चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए aec.gov.au पर जाएं या किसी चुनाव आयोग कार्यालय जाएं ।
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